Odisha Antyodaya Gruha Yojana 2025 के अंतर्गत, गरीब परिवारों को कच्चे घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित और टिकाऊ पक्के घर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के माध्यम से न केवल परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्हें सुरक्षित आश्रय भी मिलेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चारण माहे ने यह घोषणा करते हुए बताया कि यह योजना 30 मार्च 2025 तक लागू कर दी जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को लाभान्वित करना है जो अभी भी कच्चे घरों में रह रहे हैं। सरकारी निधि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। कुल मिलाकर योजना के लिए 2603 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
Odisha Antyodaya Gruha Yojana 2025: Overview
| Name of the Scheme | Odisha Antyodaya Gruha Yojana 2025 |
| Launched By | Odisha State Government |
| Announced By | Chief Minister Mohan Charan Majhi |
| Launch Date | March 30, 2025 |
| Beneficiaries | Rural citizens of Odisha |
| Financial Assistance | INR 1.2 lakh per household |
| Eligibility | Financially weak citizens living in kutcha houses |
| Official Website | rhodisha.gov.in |
| Contact Number | 0674-6817777 |
What is a Pucca House?
पक्का घर और कच्चा घर में अंतर
पक्का घर वह होता है जो ईंट, पत्थर और सीमेंट के उपयोग से बनाया जाता है और इसकी छत reinforced cement concrete (RCC) से बनी होती है। ऐसे घर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। वहीं कच्चे घर मुख्यतः बांस, मिट्टी, पुआल या पोलिथीन से बने होते हैं, जो अत्यधिक जोखिम और आपदाओं के प्रति असुरक्षित होते हैं।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना है। यह पहल न केवल परिवारों की जीवनशैली में सुधार लाएगी, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी सहायता से आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी योजनाओं से वंचित और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को विशेष ध्यान में रखा गया है।
योग्यता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना आवश्यक है:
- उम्मीदवार ओडिशा के निवासी हों।
- आवेदक का वर्तमान निवास कच्चे घर में होना चाहिए।
- आवेदक एक वित्तीय रूप से कमजोर महिला नागरिक हो।
- निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हो:
- Forest Rights Act, 2006 के तहत लाभार्थी।
- विकलांग परिवारों (कम से कम 40% विकलांगता) के सदस्य।
- अन्य ग्रामीण हाउसिंग योजनाओं से वंचित परिवार।
- प्राकृतिक आपदाओं, आग या हाथी हमलों से प्रभावित परिवार।
अयोग्यता मानदंड
वह नागरिक जो निम्नलिखित शर्तों में आते हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा:
- जिनके पास पहले से पक्का घर हो।
- जिनकी सरकारी नौकरी या पेंशन हो।
- जिनके पास चार-पहिया वाहन या आधुनिक कृषि उपकरण हों।
- जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक हो।
- जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि हो।
- जिनको अन्य सरकारी आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो चुका हो।
वित्तीय सहायता और किस्तों का विवरण
लाभार्थियों को कुल 1.2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। नीचे दी गई तालिका में किस्तों का विवरण प्रस्तुत है:
| किस्त | राशि (INR) | शर्तें |
|---|---|---|
| 1st Installment | 10,000 | कार्य आदेश जारी होते ही |
| 2nd Installment | 65,000 | छत तक निर्माण पहुंचने पर |
| 3rd Installment | 15,000 | घर के पूर्ण निर्माण के पश्चात |
लाभार्थियों को 1st किस्त प्राप्त होने के 12 महीनों के अंदर अपना आवास निर्माण पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि परिवार बड़ा घर बनाना चाहता है, तो पहले कम से कम 25 वर्ग मीटर के मुख्य ढांचे का निर्माण करना होगा।
लाभार्थी चयन प्रक्रिया
इस प्रक्रिया में जिला कलेक्टर सबसे पहले पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करते हैं और इसे पंचायत और पीने के पानी (PR & DW) विभाग को भेजते हैं। फिर मुख्यमंत्री द्वारा सूची को अनुमोदित किया जाता है और अंत में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स (BDOs) अंतिम लाभार्थी सूची का निर्धारण करते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो पात्र नागरिक ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट rhodisha.gov.in पर जाएं।
- “Apply Now” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म की समीक्षा करके उसे सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन सुविधा न होने पर, इच्छुक नागरिक पास के पंचायत कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) द्वारा आवेदन सत्यापित करने के पश्चात उसे RH पोर्टल में दर्ज किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- बिजली बिल
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी
यदि किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो, तो 0674-6817777 पर संपर्क किया जा सकता है।
“Odisha Antyodaya Gruha Yojana 2025” के महत्व पर एक नजर
यह योजना ग्रामीण भारत में आवासीय सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। पक्के घर न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय आश्रय का भी काम करते हैं। गरीब और वंचित वर्ग के लिए यह सरकारी पहल नई आशा की किरण बनकर उभर रही है। “Odisha Antyodaya Gruha Yojana 2025” द्वारा लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सामाजिक समृद्धि में वृद्धि होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- यह योजना किसके लिए है?
यह योजना उन ओडिशा के ग्रामीण नागरिकों के लिए है जो कच्चे घरों में रह रहे हैं और वित्तीय रूप से कमजोर हैं। - वित्तीय सहायता की राशि कितनी है?
प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 1.2 लाख रुपये दी जाएंगी, जो तीन किस्तों में वितरित की जाएंगी। - ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार rhodisha.gov.in पर जाकर “Apply Now” बटन पर क्लिक करें, आवश्यक विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें। - ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
उम्मीदवार नजदीकी पंचायत कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें, जहां BDO आवेदन को सत्यापित कर RH पोर्टल में दर्ज करेंगे। - कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आधार कार्ड, बैंक विवरण, बिजली बिल, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आवश्यक हैं।
निष्कर्ष एवं कॉल टू एक्शन
“Odisha Antyodaya Gruha Yojana 2025” एक ऐसी अनूठी पहल है जो गरीब ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आप या आपके जानने वाले में से कोई पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और अपने सपनों का पक्का घर प्राप्त करें। समय सीमा सीमित है, अतः देर न करें—आज ही आवेदन करें और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करें!
यह लेख आपको योजना की पूरी जानकारी देने के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया आधिकारिक वेबसाइट rhodisha.gov.in पर जाएं या 0674-6817777 पर संपर्क करें।